22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक दी गई दुकानें खोलने की छूट की घोषणा, देखिए पूरी जानकारी
22 से 25 अप्रैल तक मिली छूट अब खरीद सकेंगे कई सारे सामान
कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए पूरे सवाई माधोपुर जिले में जिला कलेक्टर द्वारा लोगों से अपील की गई है कि प्रशासन की पूरी तरह से मदद करें और शादी विवाह का सीजन देखते हुए जिला कलेक्टर ने कई चीजों में छूट देने की घोषणा की है ।
यह छूट दिनांक 22 अप्रैल से दिनांक 25 अप्रैल तक रहेगी
इन 4 दिनों में इलेक्ट्रॉनिक तथा फर्नीचर व्यापारियों की दुकानें सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक खुली रहेगी ।
इसके साथ-साथ किराना व्यापारियों की दुकानें भी सुबह 8:00 बजे से लेकर 11:30 बजे तक खुली रहेगी यानी कि किराना व्यापारी इस दौरान दुकान पर आने वाले व्यक्तियों को सामान दे सकते हैं ।
11:30 बजे के बाद में फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल वालों ने दुकान बंद करनी पड़ेगी साथ ही किराना व्यापारी 11:30 बजे बाद में होम डिलीवरी कर सकते हैं ।
इसके बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कपड़ा व्यापारी तथा सर्राफा व्यापारी व ज्वेलरी व्यापारी अपनी दुकान खोल सकते हैं और लोगों को सामान दे सकते हैं ।
लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामान उन्हीं लोगों को दिए जाएं जो लोग अपने साथ में शादी विवाह का कार्ड या कोई प्रमाण लेकर आए ।
इस बात का उन्होंने विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है ताकि अनावश्यक लोग दुकानों पर नहीं आए और जिसको जरूरत हो वह जरूरतमंद व्यक्ति भी परेशान नहीं हो ।
यह जिला कलेक्टर द्वारा उठाया गया बहुत ही सराहनीय कदम ह
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