कोरोनावायरस संक्रमण के मध्य नजर गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, अब शादी करनी होगी मात्र 3 घंटे में
लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर गृह विभाग ने चिंता व्यक्त की है और नई गाइडलाइन जारी की है ।
गाइड लाइन में बताया गया है कि कोविड-19 से प्रतिदिन मृतकों तथा संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है।
ऐसी स्थिति में इस महामारी के प्रसार की श्रंखला को प्रभावी ढंग से तोड़ना आवश्यक है इसके लिए लॉक डाउन के बजाय सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ।
इसी दिशा में यह दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिसमें राज्य की जनता का सहयोग अपेक्षित है।
नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोविड प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे ।
यदि किसी कार्यालय अध्यक्ष को कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता हो तो राज्य स्तर पर गृह विभाग व जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अनुमति के पश्चात ऐसा किया जा सकेगा।
ईमित्र /आधार केंद्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है ।
गाइड लाइन में बताया गया है कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था 2 गज की दूरी को ध्यान में रखते हुए की जाएगी । नई गाइडलाइन 25 अप्रैल सुबह 5:00 बजे से लागू होगी
शेष कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी परंतु मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे वह घर से काम करेंगे।
बाजार में शनिवार और रविवार को पूर्णतया अवकाश रहेगा
नीचे लाल अक्षरों पर क्लिक कर देखें संपूर्ण गाइड लाइन।
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राज्य में शनिवार व रविवार रहेगा वीकेंड कर्फ्यू
बढ़ते कोरोना मरीजो को लेकर गृह विभाग सख्त
गृह विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन.
राजस्थान में कोविड-19 में बाजार सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगे
दूध व डेयरी सुबह 6 से 10 व शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे
राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना महामारी के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को राज्य भर में नई गाइडलाइन जारी की गई।
जयपुर में शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव 3036 कोरोना पॉजिटिव आये।
जिसके तहत अब पूरे राजस्थान के सभी शहरों, कस्बों और गांवों में किराना दूध, डेयरी ओर सब्जी-फल के साथ अन्य जरूरतमंद सामान की दुकान सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुली रहेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार दूध और डेयरी की बूथ सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।
नई गाइडलाइन के अनुसार
1.किराने की दुकान,सब्जी मंडी,सब्जी ठेले वाले अब सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगे।
2.डेयरी और दूध की दुकाने सुबह 6 से 11 और शाम को 5 से 7 बजे तक खुलेंगी।
3.डेयरी,दूध की दुकाने,सब्जी मंडी और फल विक्रेता शनिवार और रविवार को भी खोल सकेंगे।
4.शादी समारोह में 50 आदमी होंगे शामिल,3 घंटे में करनी होगी शादी।
5.निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प और एलपीजी सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे।
6.राज्य में निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले में 26 अप्रैल से यात्रा नही कर सकेंगे।
7.शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।
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