गृह विभाग ने जारी की संशोधित नई गाइडलाइन
कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखकर गृह विभाग ने शुक्रवार 16 अप्रैल को नई और संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है।
इस गाइडलाइन के अनुसार वे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और वे टीकाकरण लगवाना चाहते हैं तो वे टीकाकरण स्थल पर जा सकते हैं।
गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल में जाने की अनुमति रहेगी।
उप चुनाव में वोटिंग और चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
इसके साथ साथ गाइड लाइन में बहुत सारे पॉइंट है
नीचे आफ कंपलीट गाइड लाइन देख सकते हैं। नीचे फोटोस के साथ-साथ पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है आप दोनों में से किसी भी जगह कंपलीट गाइड लाइन देख सकते हैं
यदि आपको ऊपर वाली इमेज साफ दिखाई नहीं दे रही है तो आप नीचे लाल अक्षरों पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं
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